सावधान! चंडीगढ़ एमसी हाउस में वाटर टैरिफ दोगुने से भी अधिक, लगी मुहर

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Chandigarh sector 17 MC Office
प्रॉपर्टी टैक्स में भी इजाफा
   संजीव शर्मा
   (ब्यूरो चीफ)

चंडीगढ़ 30 दिसंबर 2019, इस साल की एमसी हाउस की अंतिम बैठक में न सिर्फ वाटर टैरिफ बढ़ा दिए गए, बल्कि स्लैब में भी बदलाव कर दिया गया। सदन के निर्णय के अनुसार अब पानी का रेट 0 से 10 किलो लीटर तक 4 रुपए प्रति किलो लीटर, 11 से 20 किलो लीटर तक 8 रुपए प्रति किलो लीटर, 21 से 40 किलो लीटर तक 12 रुपए प्रति किलो लीटर और इस अधिक पानी खपत करने पर 30 रुपए प्रति किलो लीटर रेट देना होगा। यहां ध्यान देने वाली बात कि इस बार स्लैब में कई किलो लीटर पानी घटा भी दिया गया है।

वर्ष 2011 में यही स्लैब में 0 से 15 किलोलीटर तक 2 रुपये प्रति किलो लीटर, 16 से 30 किलोलीटर स्लैब तक 4 रुपये प्रति किलो लीटर, 31 से 60 किलोलीटर तक 6 रुपये प्रति किलो लीटर, 60 किलो लीटर से अधिक पानी खपत करने पर 8 रुपये प्रति किलो लीटर रेट लग रहा है, जो अभी चल रहा है। शहर के लोगों को दोगुने से भी अधिक रेट देनें होंगे।
कॉमर्शिलय टैक्स 
वहीं सदन की बैठक में कॉमर्शिलय और रेजिडेंशियल प्रॉपटी टैक्स में भी इजाफा किया गया है। इस प्रकार से कॉमर्शियल टैक्स के लिए शहर को चार ग्रुपों में बांटकर हर ग्रुप में जोन बनाया गया है। ग्रुप-1 में सैक्टर-17 को चार जोनों में बांटा गया है। जोन-ए में 22 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 26 रुपए, जोन-बी में 16.50 से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति स्क्वायर फीट, जोन-सी में 14.30 से बढ़ाकर 17 रुपए प्रति स्क्वायर फीट, जबकि जोन-डी में फ्लैट 55 से बढ़ाकर 65 रुपए प्रति स्क्वायर फीट किया गया है।
ग्रुप-2 में सेक्टर-22, 34 और 35 है। यहां जोन-ए में 17.60 से बढ़कार 21 रुपए प्रति स्क्वायर फीट, जोन-बी में 14.30 से 17, जोन-सी में 13.20 से 16 रुपए, जोन-डी में फ्लैट 55 से 65 प्रति स्क्वायर फीट टैक्स लगाया गया है।
 ग्रुप-3 में सेक्टर-7, 8, 9, 15, 19 और 26 हैं। यहां जोन-ए में 15.40 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए, जोन-बी में 13.20 से 16, जोन-सी में 9.90 से बढ़ाकर 12 रुपए और जोन-डी में फ्लैट 55 से 65 रुपए प्रति स्क्वायर फीट रेट लगाया गया है।
ग्रुप-4 में दोनों इंडस्ट्रियल एरिया सहित बचे हुए क्षेत्रों को रखा गया है। इसमें जोन-ए में 11 रुपए से बढ़ाकर 13 रुपए स्क्वायर फीट। जोन-बी में 8.80 से 11 रुपए, जोन-सी में 6.60 से 8 रुपए और जोन-डी में फ्लैट 55 से बढ़ाकर 65 रुपए प्रति स्क्वायर फीट चार्ज करने का फैसला किया गया। वहीं पैट्रोल पम्पों, अन्य संस्थानों, क्लबों के लिए •ाी अलग से रेट तय किया गया है। इसमें जोन ए और बी के लिए 11 रुपए प्रति स्क्वायर फीट और जोन-सी और डी के लिए 13 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तय किया गया है।
रेजिडेंशियल एरिया टैक्स 
रेजिडेंशियल एरिया के लिए प्लॉट एरिया और कवर्ड एरिया के लिए जोन-1 में प्लॉट एरिया के लिए दो रुपए से बढ़कार ढाई रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड, कवर्ड एरिया के लिए 1.00 रुपए से बढ़ाकर 1.25। जोन-2 में प्लॉट एरिया के लिए 1.60 रुपए से बढ़ाकर 2.00 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड, कवर्ड के लिए 80 पैसे से बढ़कर 1.00 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड। जोन-3 में प्लॉट एरिया के लिए 1.20 रुपए से बढ़ाकर 1.50 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड, कवर्ड एरिया के लिए 60 पैसे से बढ़ाकर 75 प्रति स्क्वायर यार्ड किया गया है, जबकि जोन-4 के लिए अपार्टमेंट को रखा गया है। यहां टैक्स 75 पैसे से बढ़ाकर 1.00 रुपए किया गया है। इस प्रकार से उक्त रेटों पर सदन ने आज मुहर लगा दी।

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