चंडीगढ़ में काली दिवाली मनाएंगे, रिहायशी प्रॉपर्टी के हजारों शेयर होल्डर्स

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हरपाल सिंह मलवई (प्रधान, चंडीगढ़ प्रॉपर्टी शेयर होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन) ने कहा:-

प्रिय पाठक, मेरा मानना है कि सभी को डी.सी.-सह संपदा अधिकारी यू.टी. के नाम से प्रकाशित दिनांक 09.02.2023 की सार्वजनिक सूचना के अतार्किक और अवैध इरादे के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए यह संक्षिप्त विवरण इस लेख के माध्यम से साझा कर रहा हूं। सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनियोजित विकास को रोकने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूरे राष्ट्र के शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एक असाधारण आदेश दिया था।

आदेश में कहा गया है कि चंडीगढ़ हेरिटेज कमेटी बैठक करके सीएमपी (चंडीगढ़ मास्टर प्लान) 2031 के लिए अपनी पिछली सिफारिशों और सीएमपी 2031 में प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए  शहर के सेक्टर 1 से 30 तक के पुन: घनत्वीकरण के लिए अपना प्रस्ताव दे। उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन एक मसौदा नीति बनाएगा और केंद्र को भेजेगा। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है इसलिए ऐसी नीति का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा। जब तक केंद्र सरकार यू.टी. प्रशासन के मसौदा नीति पर निर्णय नहीं लेती, तब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 166 (vi) में निम्नानुसार कुछ अंतरिम उपाय प्रदान किए हैं:-

1. चंडीगढ़ प्रशासन किसी भी रिहायशी मकान के नए नक्शे को मंजूरी नहीं देगा जो एक एकल आवास इकाई को असंबंधित व्यक्तियों के कब्जे वाले तीन अलग-अलग अपार्टमेंट में बदलने का प्रयास प्रतीत होता है।

2. किसी एकल आवासीय इकाई को फ्लोरवाइज अपार्टमेंट में विभाजित करने के उद्देश्य से किसी आवासीय इकाई के सह-मालिकों के बीच कोई समझौता ज्ञापन (एमओयू), समझौता या समझौता कानून द्वारा पंजीकृत या लागू नहीं किया जाएगा।

इसके बाद ट्राइसिटी में प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों ने (11 मई 2023 या उसके बाद) रिपोर्ट दी कि सी. एच. सी. सी. (चंडीगढ़ हेरिटेज कंट्रोल कमेटी) ने मीटिंग कर के चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 या बिल्डिंग रूल्स 2017 (जो की चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 के आधार पर बनाए गए थे) में किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की है। इसलिए यह स्पष्ट है कि चंडीगढ़ के डी.सी.- सह संपदा अधिकारी, चंडीगढ़ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और अपनी मर्जी से पूरे शहर के संपत्ति नियमों को बदल दिया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी बदलाव की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए सी. एच. सी. सी. को निर्देश दिया था। यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी, तो प्रस्तावित संशोधनों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने की बाद की कवायद स्पष्ट रूप से निरर्थक हो जाएगी और इसकी आवश्यकता नहीं होगी।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2023 को निर्णय सुनाए जाने के बाद डी.सी. – सह संपदा अधिकारी, चंडीगढ़ ने शुरुआत में आंतरिक निर्देशों द्वारा और बाद में 9 फरवरी 2023 को सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर एक सार्वजनिक नोटिस के साथ-साथ विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार पत्र विज्ञापन द्वारा पूरे चंडीगढ़ शहर में आवासीय संपत्ति की संपत्ति के सभी सह-साझा पंजीकरण / उत्परिवर्तन को रोक दिया था।

उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अलावा, एकल परिवार के बाहर अखंडित शेयरों की सह-स्वामित्व वाली संपत्तियों की सभी बिक्री, खरीद, सह-स्वामित्व वाली संपत्तियों (एकल परिवार के बाहर) के नए नक्शे की मंजूरी, परिवार के बाहर के लाभार्थियों को प्रमाणित वसीयतें इस अवैध सार्वजनिक नोटिस द्वारा रोक लगा दी गई।
इससे सभी शेयरधारकों/अंशधारकों आदि पर गंभीर एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ऐसे में व्यक्तियों की एक छोटी एसोसिएशन का गठन किया गया और बाद में चंडीगढ़ शहर के संपत्ति मालिकों / सह-मालिकों / सह-मालिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी एसोसिएशन अर्थात् चंडीगढ़ प्रॉपर्टी शेयर होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन का भी गठन किया गया।
मुकदमे में मामला केवल सेक्टर 1 से 30 (शहर का चरण I) के लिए था, जबकि मौजूदा नौकरशाही की सनक और इच्छा पर सार्वजनिक नोटिस में पूरे शहर यानी सेक्टर 1 से 30 और 30 से ऊपर (चरण II तथा III) को भी रोक में डाल दिया गया।

विभिन्न श्रेणियों के निवासी/संपत्ति मालिक गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, जैसे सेक्टर 21 के श्री राजकुमार शर्मा , जिनकी 09.02.2023 के सार्वजनिक नोटिस के तनाव के कारण 06 मार्च 2023 को मृत्यु हो गई। जिन हजारों लोगों ने चंडीगढ़ में संपत्ति का हिस्सा पहले ही खरीद लिया है, वे किसी आपात स्थिति में भी अपनी संपत्ति नहीं बेच पाएंगे। जिन व्यक्तियों ने पहले से ही संपत्ति बेचने/खरीदने का समझौता कर लिया है, वे फंस जाएंगे और इससे कई परिहार्य मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। वे निवासी जो पहले ही पूरी राशि का भुगतान कर चुके हैं और पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे भी पीड़ित हैं। कई इच्छुक खरीदार चंडीगढ़ में घर खरीदने के अवसर और सरकार की किफायती आवास योजना से वंचित रह जाएंगे। भारत के 2 राज्यों की राजधानी में इसका कोई उपयोग नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी सह-मालिक जिनके नाम पर सही हस्तांतरण है, वे नए नक्शे भी पारित नहीं करा सकते हैं और अपनी उन संपत्तियों का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं। ऐसा लगता है कि स्थानीय नौकरशाही पुराने मकानों में रह रहे लोगों के साथ किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है, जिन्हें दोबारा बनाने की जरूरत है।

उपरोक्त के अलावा, यहां तक कि सरकार और यू.टी. प्रशासन को स्टांप शुल्क/स्रोत पर कर कटौती/पंजीकरण शुल्क आदि के कारण भारी राजस्व राशि का नुकसान हो रहा है। डी.सी. – सह संपदा अधिकारी, चण्डीगढ़ को अपने 9.02.2023 के सार्वजनिक नोटिस को निरस्त करना चाहिए और केंद्रीय अधिनियम यानी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और अन्य अधिनियम जैसे की पंजाब की राजधानी विकास अधिनियम, मास्टर प्लान 2031 और 2017 के भवन नियमों के हिसाब से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप एक नया नोटिस जारी करना चाहिए।

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